ASANSOL

Asansol : कंबल कांड में चैताली – गौरव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

बंगाल मिरर, एस सिंह :  आसनसोल कंबल कांड में आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी नगर पार्षद चैताली तिवारी को फिलहाल राहत मिल गई है। सोमवार को चैताली को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। इसके वार्ड नंबर 29 के बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता और बीजेपी नेता तेज प्रताप सिंह को शीर्ष अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद चैताली तिवारी ने कहा, ”हम हमेशा से चाहते थे कि जांच सही रास्ते पर हो। मैं पहले भी इस घटना में पुलिस जांच में सहयोग कर चुकी हूं और आने वाले दिनों में भी करती रहूंगी। उल्लेखनीय है कि चैताली तिवारी आसनसोल के वार्ड नंबर 27 की भाजपा पार्षद हैं। वह भाजपा पार्षदों की नेता भी हैं। इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद जितेंद्र तिवारी को पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से सशर्त जमानत मिल चुकी है।

ज्ञात हो कि 14 दिसंबर 2022 को वार्ड नंबर 27, आसनसोल के रामकृष्ण डंगाल में विशाल कंबल वितरण समारोह हुआ था। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उनके कार्यक्रम से निकलने के बाद कंबल लेने को भगदड़ हो गई। उस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। एक मृतका के पुत्र ने आसनसोल उत्तर थाने में शिकायत दर्ज करायी । जिसके आधार पर आसनसोल पुलिस ने जितेंद्र तिवारी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले जितेंद्र तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा मांगी थी। लेकिन मामले की सुनवाई से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नौ दिनों के लिए आसनसोल पुलिस हिरासत में ले लिया गया।

इससे पहले 3 जुलाई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच में हुई थी। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जितेंद्र और चैताली तिवारी की अंतरिम राहत बरकरार रखी थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई और चैताली तिवारी समेत तीन लोगों को अग्रिम जमानत दे दी गई। इस दिन चैताली तिवारी की ओर से वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में पैरवी की। इस मामले के जितेंद्र तिवारी को 26 जुलाई को आसनसोल कोर्ट में पेश होना है। जितेंद्र तिवारी की जमानत की एक शर्त यह है कि वह आसनसोल नगरनिगम इलाके में नहीं रह सकते। इसलिए वह फिलहाल आसनसोल के बाहर से राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं।

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