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धर्मतल्ला में शाह की सभा को  हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, राज्य सरकार को  कड़ी फटकार

बंगाल मिरर, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी को धर्मतल्ला में  सभा करने की इजाजत दे दी. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवाज्ञानम और हिरण्मय भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने भाजपा को बैठक आयोजित करने की अनुमति देते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए कोलकाता पुलिस की वेबसाइट पर दी गई शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभा के आयोजकों पर कोई अतिरिक्त शर्त नहीं लगाई जा सकती.

amit shah

इस मामले में 21 जुलाई को तृणमूल के शहीद दिवस कार्यक्रम का विषय भी सामने आया. चीफ जस्टिस ने कहा, ”मैं 21 जुलाई की तारीख रद्द कर दूंगा,   वहां कोई सभा, जुलूस, सभा नहीं। एक ही उपाय है, सभी कार्यक्रम सबके लिए बंद। क्या ऐसा करना अच्छा होगा? राजनीतिक तौर पर अनावश्यक समस्याएं पैदा की जा रही हैं. दो सप्ताह पहले आवेदन करना पर्याप्त है।  भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ दल के 21 जुलाई के कार्यक्रम का मुद्दा भी उठाया। भाजपा ने अदालत से पूछा, अगर तृणमूल 21 जुलाई को  धर्मतला में सभा कर सकती है, तो वे क्यों नहीं कर सकते। पिछले दिन की सुनवाई में बीजेपी के वकील बिलबादल भट्टाचार्य ने सवाल किया, ”जैसा कि सत्तारूढ़ दल अपना राजनीतिक कार्यक्रम करता है. बीजेपी भी यही करना चाहती है. तो समस्या क्या है?”

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी, ”राज्य में ये सभी कार्यक्रम चलते रहते हैं। जनता के फायदे और नुकसान के बारे में मत सोचो. सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संगठन सभी ने सड़कें जाम कर दीं और जुलूस निकाला. पुलिस ने इजाजत दे दी. यह यहां बहुत आम है. दूसरे राज्यों में मेरा अनुभव अलग है. कल भी पुलिस की ओर से हाईकोर्ट छोड़ने के लिए दो पत्र भेजे गए थे. हमें वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा, ”अगर दोबारा कोई कार्यक्रम हुआ तो सभी लोग ऐसा ही करेंगे. लोग इधर-उधर घूमेंगे।”

चीफ जस्टिस का राज्य से सवाल, ‘बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन रंग क्यों ोख रहे हैं?’ लोगों को अन्य सड़कों पर पुनर्निर्देशित करें. क्या किया जा सकता है? छठ पूजा के लिए रास्ता बंद कर दिया गया था. लोग दूसरी जगहों से होकर आवाजाही कर रहे हैं.” इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, ”अगर अब तक आवेदन करने के बाद भी आप इसकी अनुमति नहीं देंगे तो राज्य में कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा. हम कहते हैं, राज्य में कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा।”

जैसे ही राज्य ने नियमों के बारे में बात की, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “आप नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप सत्ता पक्ष के कार्यक्रम में नियमों का पालन करते हैं? उनके लिए क्या नियम हैं, इसकी एक सूची लेकर आएं।” अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा, “लोगों ने बालीगंज इलाके में सुबह 3 बजे तक ड्रम बजाते हुए लॉरियों पर मार्च किया। चार-पाँच दिन पहले, मैंने लोगों को एक ट्रक के सिर पर एक बच्चे को ले जाते देखा। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है. लोग मालवाहक वाहनों से जा रहे हैं. पुलिस कुछ नहीं बोल रही! यह कानून का उल्लंघन है. कुर्मी समाज ने बिना कोई सूचना दिए पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया। ऐसा क्यों होगा? अदालत ने उन्हें देखा है।”

उच्च न्यायालय के फैसले और इस टिप्पणी के बाद, भाजपा के वकील लोकनाथ चटर्जी और सूर्यनील दास ने मीडिया से कहा, “राज्य सरकार सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के साथ दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से व्यवहार कर रही है। इस अदालत का आज का फैसला राज्य प्रशासन के भेदभावपूर्ण व्यवहार का प्रमाण है।”

बीजेपी ने 21 जुलाई की सभा स्थल पर 29 नवंबर को अपना विशेष सभा आयोजित करने की अनुमति मांगी है. बंगाल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री शाह को लाने की योजना बना रहा है. लेकिन जब इस संबंध में पुलिस को आवेदन दिया गया तो उन्होंने दो-तीन बार आवेदन को खारिज कर दिया. तर्क यह है कि बैठक के लिए जगह खाली नहीं है.  ने पुलिस के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब एकल पीठ ने इसकी सुनवाई की अनुमति दे दी तो राज्य इसके खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के पास गया. गुरुवार को राज्य के वकील किशोर दत्ता ने कहा, ”बीजेपी 29 नवंबर को विक्टोरिया हाउस के सामने एक सभा करना चाहती है. वह जगह किसी कार्यक्रम के लिए नहीं है. एक ही प्रोग्राम बना है. पिछले 30 वर्षों से यही स्थिति है।

हाई कोर्ट का आदेश सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट कर राज्य प्रशासन और तृणमूल की कड़ी आलोचना की. उन्होंने इस मामले को पुलिस के “पक्षपातपूर्ण व्यवहार” और “बुरे प्रयासों” के खिलाफ “न्याय की जीत” बताया। वहीं, तृणमूल प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा, ‘बीजेपी और अमित शाह के कार्यक्रम का मतलब गुंडागर्दी, अराजकता है. लेकिन इस बार अगर ऐसी स्थिति बनी तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी.”

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