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West Bengal में 19 नेता-मंत्रियों की संपत्ति में भारी-भरकम वृद्धि कैसे,  PIL पर हाईकोर्ट ने ईडी को दिया पार्टी बनाने का निर्देश

बंगाल मिरर, कोलकाता : इस बार सत्तारूढ़ दल के नेताओं और मंत्रियों की संपत्ति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय (कलकत्ता एचसी) में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। जनप्रतिनिधियों की संपत्ति किस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ रही है? यह सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता बिप्लब कुमार चौधरी ने 19 नेताओं, मंत्रियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में दायर मामले में ईडी को पक्षकार बनने को कहा गया है. मामले की सुनवाई सितंबर में होगी।

बिप्लब कुमार चौधरी के आवेदन में जानकारी दी गई है कि 2011 के बाद से सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों की संपत्ति की गणना की गई है और प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति एक हजार गुना तक बढ़ गई है। जन प्रतिनिधियों द्वारा चुनावी हलफनामे में दिखाई गई संपत्ति की राशि में अगले 10 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। यह कैसे बढ़ रहा है? इस सवाल को उठाते हुए सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, अमित मित्रा, अर्जुन सिंह, ब्रत्य बसु और अन्य दिग्गजों के नाम हैं। याचिकाकर्ता की याचिका में कुछ मंत्रियों के अलावा तृणमूल (टीएमसी) के छोटे, बड़े और मध्यम नेताओं के नाम हैं। पूर्व मंत्री शोभन चट्टोपाध्याय, दिवंगत सुब्रत मुखर्जी और साधन पांडे का भी नाम सूची में है। 

चूंकि मामला संपत्ति का है, इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में एक पक्ष होने का निर्देश दिया है। निर्देश का पालन करते हुए याचिकाकर्ता ईडी को पत्र भेजेगा। अगली सुनवाई में ईडी अपनी भूमिका स्पष्ट करेगा। ऐसी खबर है।

गौरतलब  है कि एसएससी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में ईडी द्वारा राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद, उनकी करीबी मॉडल अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपये बरामद किए गए थे। अर्पिता ने दावा किया कि यह पार्थ के करीबी दोस्त थी जिन्होंने उन्हें अपने घर में रखा था। मंत्री का नाम इतनी बड़ी संपत्ति से जुड़ा है. ईडी उसकी जांच कर रही है। कानूनी हलकों के मुताबिक, संपत्ति से जुड़े मामलों में अन्य मंत्रियों और नेताओं की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार ईडी को पार्टी करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश उचित है।

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News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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