ASANSOL

CBI चार्जशीट में तृणमूल सांसद का नाम, क्या अनुब्रत के खिलाफ बनेंगी गवाह ?

बंगाल मिरर, एस सिंह: गौ तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र में बीरभूम तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय को गवाह के तौर पर नामित किया गया है। इस तरह की जानकारी सूत्रों से पता चली है। शताब्दी के अलावा, बैंक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और कर्मचारियों को भी गवाह के रूप में नामित किया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में अनुब्रत के खिलाफ 35 पेज का चार्जशीट दाखिल किया था।


सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में गवाह के तौर पर जिन 95 लोगों के नाम हैं, उनमें शताब्दी का नाम 46 नंबर पर है. शताब्दी को धारा 160 के तहत नोटिस भेजा गया था। धारा 161 तृणमूल सांसद के बयान को रिकॉर्ड करती है। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट में शताब्दी को गवाह के तौर पर नामजद किया। इस संबंध में शताब्दी से संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उनकी प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो पाई थी।। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि जांच में धन की जानकारी मिली थी। चार्ज शीट में अनुब्रत के18 करोड़ की सावधि जमा (स्थायी जमा) का उल्लेख किया गया है। सीबीआई ने दावा किया कि सावधि जमा निरंतर परिवार बैंक में बैंक मैनेजर और कार्यकर्ताओं का नाम बैंक में बैंक में लेनदेन में सीज़र सूची में हस्ताक्षर किए गए हैं, जो गवाह के रूप में उल्लेख किया गया है।

गवाह के तौर पर मलय पीठ नाम के शख्स का भी नाम है। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि देश के कई कॉलेजों में गो तस्करी के पैसे का लेन-देन किया गया है. मलय पीठ नाम का एक व्यक्ति उन कॉलेजों से जुड़ा हुआ पाया गया। सीबीआई ने उनका भी गवाह के तौर पर जिक्र किया है।
चार्जशीट में अनुब्रत के नाम से 18 करोड़ रुपये की सावधि जमा के अलावा 53 दस्तावेजों का जिक्र है. साथ ही करीब 25 बेनामी दस्तावेजों का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक अनुव्रत के परिवार के पास इतनी बड़ी संपत्ति है. चार्जशीट में अनुब्रत के नाम पर चावलमिल का भी जिक्र है। तीन चावल मिलों के बारे में कहा गया है। ड्राइवरों के नाम पर विभिन्न बैंक खाते के विवरण भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

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