Asansol Atwal Building : अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश, मचा हड़कंप
बंगाल मिरर, आसनसोल: आसनसोल शहर में ऐतिहासिक अटवाल को भले ही जमींदोंज कर मार्केट बना लिया गया था, लेकिन एक बार यह भवन फिर से सुर्खियों में है। आसनसोल शहर के ऐतिहासिक अटवाल भवन तोड़कर अवैध निर्माण कर बनाये गये मार्केट को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आसनसोल नगरनिगम के आयुक्त राजू मिश्रा ने तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीते 17 दिसंबर को निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में मामले की पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए विभिन्न जांच के बाद अवैध निर्माण की पुष्टि करते हुए इसे 30 दिनों के अंदर तोड़ने को कहा गया है। वहीं अवैध निर्माण न तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही गई है। अब लाखों लोगों की नजर इस पर टिकी हैं क्या कि शहर में इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी या फिर यह कागजों में ही सिमटकर रहेगी।
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क्योंकि इस अवैध को लेकर पिछले कुछ वर्षों तक जमकर राजनीति हुई थी। यहां व्यापारिक प्रतिष्ठान्न का ट्रेड लाइसेंस भी रद कर दिया गया था। अब निगम प्रशासन ने इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्षद गुलाम सरवर ने मेयर को पत्र में लिखा था कि हेरिटेज बिल्डिंग में बाजार कोलकाता का व्यवसाय, जिसे आमतौर पर अटवाल बिल्डिंग के रूप में जाना जाता था। अवैध रूप से जारी लाइसेंस रद्द करने के बावजूद अधिकारियों, राजनीतिक प्रबंधकों के साथ अपवित्र गठजोड़ के बावजूद चल रहा था । वहीं 30 अगस्त 2022 को हुई बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में ट्विन टावर को तोड़ा गया था। आसनसोल नगर निगम के नागरिकों में विश्वास पैदा करने के लिए इस अवैध ढांचे को गिराकर एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। वहीं टीएमसी पार्षद रणबीर सिंह जीतू भी इसे लेकर लगातार आवाज उठाते हुए मुखर हुए थे।