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Asansol CBI कोर्ट में LALA ने किया सरेंडर

बंगाल मिरर, एस सिंह  : सुप्रीम कोर्ट ने लाला को ‘सुरक्षा’ देते हुए कहा था कि सीबीआई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती.  लेकिन आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने केंद्रीय जांच एजेंसी को कोयला तस्करी मामले में आरोप पत्र पेश कर जांच पूरी करने का निर्देश दिया.  इस मामले में सीबीआई 21 मई को आरोप पत्र पेश करने वाली है।
लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में सवाल उठाया कि अगर लाला से पूछताछ नहीं की गई तो कोयला तस्करी मामले में अंतिम आरोप पत्र पेश करना कैसे संभव है?  न्यायाधीश ने सीबीआई से कहा कि हालांकि लाला को गिरफ्तारी के मामले में सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन उससे पूछताछ में कोई बाधा नहीं है.  पूछताछ के संबंध में कोर्ट का आदेश मिलने के बाद सीबीआई ने लाला की तलाश शुरू कर दी।  हालांकि जांचकर्ता लाला के घर गए और उन्हें वह नहीं मिला।

File photo

गौरतलब है कि आसलसोल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव सोमवार को ही निपट गया था।  अगले दिन लाला ने यहां की विशेष सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया.  आत्मसमर्पण के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वकील लाला की ओर से सभी कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए आसनसोल आए हैं।
कोयला तस्करी मामले की जांच ईडी, सीबीआई के साथ मिलकर कर रही है.  हालांकि, ईडी मामले में लाला के पास कोई बचाव नहीं है।  इसलिए दूसरी जांच एजेंसी सवाल करने लगी है कि लाला गिरफ्तार होंगे या नहीं.

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