कुत्ते की बेल्ट से पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद
बंगाल मिरर, दुर्गापुर : दुर्गापुर महकमा अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना वर्ष 2021 में कांकसा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके की है। जानकारी के अनुसार, सरकारी बैंक के सहायक प्रबंधक बिप्लब परिडा ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शिनी की पालतू कुत्ते की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।














घटना के बाद आरोपी खुद बाइक चलाकर थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मौके से महिला का शव बरामद कर जांच शुरू की थी। लंबी सुनवाई और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
