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School Reopening को आवश्यक निर्देश जारी

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता : School Reopening को आवश्यक निर्देश जारी,   शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना भी जारी की है. जिसमें कहा गया है। कि स्कूल 12 फरवरी से खुला रहेगा। उसी दिन से कक्षा IX से XII की शुरुआत की जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार, स्कूल नियमित रूप से कर नियमों के अनुसार चलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने कर नियमों का पालन करने के बारे में दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। School Reopening को स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल और छात्रों दोनों को कुछ नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। 

School Reopening
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आइए एक नजर डालते हैं उस गाइडलाइन पर : 

विद्यार्थियों के लिए गाइलाइन

प्रवेश करते समय हर छात्र को सामाजिक दूरी स्वीकार करनी होगी।* माता-पिता स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते।* छात्रों को प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करना होगा।* कोरोना काल में स्कूल में कोई प्रार्थना नहीं होगी, सभी को मास्क पहनना होगा।* किसी भी छात्र को किसी अन्य छात्र की पुस्तक को नहीं छूना है।

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स्कूलों के लिए दिशा निर्देश


* नियमित स्कूल सैनिटाइज करने की आवश्यकता है।* स्कूल को माता-पिता के फोन नंबर के साथ एक नोटबुक रखना है।* कक्षा डायरी की व्यवस्था करनी होगी, छात्रों को सामाजिक दूरी के अनुकूल होना होगा।* यदि कंटेनमेंट ज़ोन है, तो उस क्षेत्र के छात्रों पर नज़र रखना आवश्यक है ताकि वे स्कूल न आएं।* कोरोना से बचाव नियमों की सूची स्कूल के बाहर लटका दी जानी चाहिए।* स्कूल की ओर से, कोरोना से बचाव को लेकर  हर दिन 10 मिनट के लिए संदेश देना होगा।


स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश


* स्कूल की ओर से हर दिन शौचालय को साफ रखना होगा।* छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय थर्मल चेक करना होगा। यदि कोई छात्र बीमार पड़ता है, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो छात्र को घर भेजा जाना चाहिए।* स्कूल शिक्षा विभाग ने हर कक्षा में स्वच्छता निगरानी रखने का भी प्रस्ताव दिया है

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