ASANSOL

Breaking : सुशील यादव के हत्यारों को हुई सजा

बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर), आसनसोल : आसनसोल उत्तर थानान्तर्गत रामकिशुन डंगाल निवासी पोस्टमास्टर सुशील यादव उर्फ धन्दु हत्याकांड ( Asansol Postmaster Murder Case) में दोषी साबित होने के बाद हत्यारे हरि पासवान उर्फ हरिया और अभय गोस्वामी को आसनसोल न्यायालय के एडीजे चतुर्थ कोर्ट के न्यायधीश साकेत कुमार झा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।  मामले में लोक अभियोजक तपन कुमार मुखर्जी थे। इस मामले में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना और जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त जेल तथा आर्म्स एकट में 2 माह की जेल और 1 हजार का जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक महीने की अतिरिक्त जेल।

उन्होंने बताया कि  18 अप्रैल 2012 की सुबह सुशील यादव अपने घर आरके डंगाल से बाराबनी के केलेजोड़ा स्थित डाकघर में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उसी दौरान मझियाड़ा के निकट पड़िरा के पास  गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपितों हरि पासवान और अभय गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया था। करीब साढ़े नौ साल तक मामले की सुनवाई चली। कुल 17 लोगों ने गवाही दी। जिसके आधार पर न्यायधीश ने दोनों को आरोपितों को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराया और आज सुनाई गई।

गौरतलब है कि यह (Asansol Postmaster Murder Case ) हत्याकांड आसनसोल का बहुचर्चित कांड था। हत्यकांड के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर लोगों द्वारा काफी आन्दोलन भी किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी। हत्यारों को सजा होने पर परिजनों ने न्याय व्यवस्था को लेकर खुशी जताई।

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