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TET SCAM : 143 प्राथमिक शिक्षकों को बर्खास्त कर, तत्काल वेतन  बंद करने का निर्देश

बंगाल मिरर, एस सिंह : ( West Bengal News In Hindi ) सुप्रीम कोर्ट में झटका खाने के बाद हाईकोर्ट लौटे बर्खास्त शिक्षकों की नौकरी नहीं बची  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुरू में कार्यरत 146 शिक्षकों में से 143 को नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने प्राथमिक भर्ती में गड़बड़ी के चलते नौकरी गंवाने वालों में से 146 प्राथमिक शिक्षकों की अपील पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनके सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद निर्देश दिया कि उनमें से 143 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाये। यहां तक ​​कि जज ने उन शिक्षकों का वेतन तत्काल रोकने का आदेश दिया।

कोर्ट ने बाकी 3 शिक्षकों में से 2 की नौकरी बरकरार रखी है। गलत प्रश्नों के कारण उन्हें अतिरिक्त अंक मिले थे। न्यायाधीश ने कहा कि एक अन्य व्यक्ति के मामले में एक बार फिर उसके रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और फिर से सुनवाई की जाएगी. इससे पहले दिसंबर में हाईकोर्ट ने शुरुआत में 53 लोगों की नौकरियां रद्द की थीं। बुधवार के आदेश के चलते हाईकोर्ट ने अब तक कुल 196 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी है।दूसरी ओर, अन्य 59 प्राथमिक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने के लिए बुधवार को कोर्ट चले गए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि वह गुरुवार को उनके मामले की सुनवाई करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले साल जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश पर अवैध भर्ती के आरोपों के चलते 268 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी चली गई थी. बाद में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सूचित किया कि उनकी अपील पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये 268 लोग हाईकोर्ट में रोजगार की वैधता साबित करें. दस्तावेजों की वैधता की जांच के बाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का पालन किया जाएगा। ऐसे में अगर हाई कोर्ट दस्तावेज देखकर सोचता है कि नौकरी चलती रहेगी तो नौकरी रहेगी, नहीं तो नहीं।

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