Asansol कोर्ट में गांजा तस्करी में 2 दोषी करार, सजा कल
बंगाल मिरर, आसनसोल: आसनसोल कोर्ट के इतिहास में संभवत: यह पहली बार होगा जब गांजा तस्करी के मामले में सजा होगी। इस मामले में आसनसोल जिला कोर्ट स्थित एडीजे तृतीय कोर्ट में आज अर्थात 28 जुलाई को कुल्टी थाना के सत्रवाद संख्या 319/2022 से संबंधित गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार दिये गये 2 आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
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पश्चिम बर्दवान जिला के आसनसोल जिला कोर्ट में पहली बार एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सजा का एलान किया जाएगा। उक्त मामले में कोर्ट के स्तर से दोषियों को मंगलवार को ही दोषी करार कर दिया गया। हालांकि गुरुवार को उनकी सजा मुकर्रर की जाएगी। मामले पर आसनसोल जिला कोर्ट के सीनियर वकील सह एनडीपीएस के सरकारी पक्ष के अधिवक्ता सोमनाथ चट्टराज ने वकालत की है। बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मंगलवार को ही आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में बंद थे।
इस मामले में अदालत में कुल 8 लोगों की गवाही भी हुई। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आसनसोल जिला कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमय कुंड ने तमाम दलीलों व सबूतों के मद्देनजर आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को दोषी पाया। आज अर्थात गुरुवार को उनकी सजा मुकर्रर करने का निर्देश जारी किया गया है।