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Asansol कोर्ट में 2 को होगी सजा

नाबालिग के यौन उत्पीड़न और अपहरण के अलग-अलग मामलों में दोषी करार

बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर) आसनसोल : Asansol कोर्ट में 2 को होगी सजा । इसमें एक मामला आसनसोल दक्षिण थाना तथा एक मामला हीरापुर थाना अंतर्गत बर्नपुर का है। आसनसोल में नाबालिग का यौन उत्पीड़न तथा बर्नपुर में नाबालिग के आपात मामले में दोषी साबित होने पर सजा सुनाई जाएगी।

Asansol court

नाबालिग के यौन उत्पीड़न पोक्सो के 10 धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपित चंदन मंडल पर दोष साबित होने पर आसनसोल के द्वित्तीय अतिरिक्त जज शरण्य सेन राय के निर्देश पर हिरासत में लिया गया ।सजा 4 फरवरी 2021 को सुनाई जाएगी । अभियोजन पक्ष के अनुसार 15 अगस्त 2015 को मोहिशिला कॉलोनी की नाबालिग को चंदन मंडल जबरन अपनी बाइक पर ले गया। बर्नपुर के नेहरू पार्क में ले जाकर उसका यौन उत्पीडन किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 8 गवाहों को प्रस्तुत किया था । इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक तपन मुखर्जी है।


आसनसोल के प्रथम त्वरित अदालत ने नाबालिग के किडनैपिंग मामले में आरोपित सजन बाद्यकर को भादवि की धारा 366 के तहत दोषी पाते हुए हिरासत में लेने का निर्देश दिया। बुधवार को सजा सुनायी जाएगी अभियोजन पक्ष के अनुसार जून 2017 में आरोपित सजन बादयकर ने बर्नपुर के नाबालिग को किडनैप कर लिया था। बाद में पीड़िता को हीरापुर थाना ने बरामद किया था एवंग। आरोपित जेल भी गया था। इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 8 गवाहों की गवाही करायी गयी थी । इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रबीर चट्टराज है

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News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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