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एक जुलाई तक पाबंदियों का निर्देश सरकार ने किया जारी, जानें कहां क्या मिली है राहत

बंगाल मिरर, एस सिंह : कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने एक जुलाई तक पाबंदियां बढ़ा दी है। लेकिन इसमें कुछ राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव हरेकृष्ण द्विवेदी के प्रेस कांफ्रेंस के बाद इससे संबंधित आधिकारिक निर्देश भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया। कुल 24 विंदुओं पर आधारित निर्देश जारी किया गया है। 

मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार

  •  सभी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, पालीटेक्नीक, आंगनबाड़ी एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।इंट्रास्टेट लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, इंट्रा-स्टेट बस सेवा, जल परिवहन बंद रहेंगे ( सिर्फ कर्मियों की ट्रेन सेवा, आपातकालीन कर्मियों के वाहनों को छोड़कर)
  • निजी वाहन, आटो, टैक्सी बंद रहेंगे(सिर्फ अस्पताल, नर्सिंग होम, डायगोनस्टिक सेंटर, एयरपोर्ट, टर्मिनल प्वाइंट, मीडिया हाउस जाने के लिए छोड़कर)
  • सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरजंक का समूह में आयोजन पर रोक रहेगी।
  • सिनमे हाल, जिम, ब्यूटी पार्लर, स्पा, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे।
  • शादी-विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे । 
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। 
  • आपातकालीन सेवा जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जलापूर्ति, श्मशान घाट, दमकल, कोर्ट, पशु चिकित्सा, मीडिया, आपदा प्रबंधन पहले ही तरह ही चलेंगे।
  • अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे, विभागीय प्रमुख ड्यूटी रोस्टर बनायेंगे। अधिकारियों को कार्यालय लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी होगी।
  • निजी एवं कार्पोरेट कार्यालय सुबह 10 से 4 बजे तक खुलेंगे, अधिकतम 25 फीसदी उपस्थिति के साथ, कर्मियों के आवागमन के लिए लेना होगा ई-पास
  • फिल्म उद्योग 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगा, लेकिन टीकाकरण एवं शिफ्ट पर ध्यान देना होगा। 
  • पार्क सुबह 6 से 9 तक खुलेंगे, सिर्फ वैक्सीन ले चुके लोगों को ही मार्निंग वाक की अनुमति।
  • सब्जी, हाट, फल, किराना, दूध, पावरोटी, मीट एवं अंडा दुकान सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे।
  • वहीं जो दुकानें उपर शामिल नहीं है, वह सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। 
  • रेस्टोरेंट, बार एवं होटल,  दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुलेंगे( 50 फीसदी क्षमता के साथ)शापिंग मॉल और मार्केट कांप्लेक्स की दुकानें सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी ( 25 फीसदी कर्मियों और 30 फीसदी ग्राहक की अनुमति)। 
  • बैंक 10 से 2 बजे तक खुलेंगे।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी डीलर, मीडिया, केबल आपरेटर, स्टाक मार्केट पहले की तरह खुलेंगे। स्टेडियम बिना दर्शकों के खुलेंगे। 

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