West Bengal

Breaking : Narada मामले में चारों नेताओं को मिली जमानत

बंगाल मिरर, एस सिंह :  नारद मामले में आरोपी राज्य के दो मंत्रियों, फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी, और तृणमूल विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोवन चटर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के वृहत्तर खंडपीठ ने  जमानत दे दी है। पांच जजों की बेंच ने उनकी जमानत अर्जी पर दोबारा सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले मामले की सुनवाई सोमवार और गुरुवार को हुई थी. सीबीआई के वकील और केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कहीं और स्थानांतरित कर दिया और जमानत के खिलाफ कई दलीलें दीं।

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बाद में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि वह शुक्रवार सुबह जमानत के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका पर सुनवाई करेंगे। सीबीआई ने मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से पहले पीठ से याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था। लेकिन पांच जजों की बड़ी बेंच ने कहा कि जमानत के मामलों की सुनवाई पहले शुक्रवार को होगी। मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका पर बाद में सुनवाई होगी। जिसके बाद बेंच ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। फिलहाल जमानत की शर्तों पर चर्चा हो रही है । इसके बाद मामले को दूसरे राज्य में ले जाने पर चर्चा होगी। 

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