यूपी समेत 5 राज्यों में बजा चुनावी बिगुल, 10 मार्च को रिजल्ट
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : पांच राज्यों के 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कांफ्रेंस करके यह घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में होने वाले चुनावों मे कुल 18.34 करोड़ मतदाता भाग लेंगे।उत्तर प्रदेश में सात चरणों में चुनाव संपन्न कराये जायेंगे। जबकि मणिपुर में दो और पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होगा।
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![बजा चुनावी बिगुल](https://i0.wp.com/bengalmirrorthinkpositive.com/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot_20220108-174214_Chrome.jpg?resize=430%2C260&ssl=1)
उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा।14 फरवरी को दूसरे चरण में चार राज्यों में चुनाव होगा 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान। 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान। 27 फरवरी को पांचवें चरण का चुनाव मतदान। 3 मॉर्च के छठे चरण का चुनाव होगा। 7 मॉर्च को सातवें चरण का मतदान होगा। 10 मॉर्च को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जायेंगे। उत्तर प्रदेश में सातों चरणों में चुनाव होगा।
मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होगा। यहां 27 फरवरी और 3 मॉर्च को मतदान होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में मतदान संपन्न कराया जायेगा। और इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को मतदान होंगे।
कोरोना नियम के साथ चुनाव होंगे। 1500 की जगह 1250 लोग एक बूथ पर वोट डाल सकेंगे। इस तरह 16% बूथ बढ़ाये जायेंगे। पोलिंग समय एक घंटा बढ़ाया गया है। 2 लाख 15 हजार से ज्यादा मतदान बूथ बनाये जायेंगे। मतदान बूथ पर थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी। उम्मीदवारों के ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी गई है। उम्मीदवारों को अपना आपराधिक इतिहास बताना होगा। उत्तर प्रदेश में हर उम्मीदवार को 40 लाख रुपये खर्च की लिमिट दी गई है।चुनाव अधिकारियों का डबल वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज अनिवार्य किया गया है।
15 जनवरी तक रोड शो, साईकिल रैली, पद यात्रा बाइक रैली और फिजिकल रैली पर रोक है। 8 रात से 8 बजे सुबह के बीच कोई सभा नहीं होगी। जीत के बाद कोई सभा नहीं होगी। मतगणना के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी गयी है। डोर टू डोर कैंपेन में पांच लोगों से ज़्यादा लोग नहीं शामिल हो सकते। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।