ASANSOL

Asansol CBI कोर्ट बिकास मिश्रा को गोद में उठाकर ले गये सीबीआई अधिकारी

तीन बार जमानत खारिज, दो दिनों की जेल का निर्देश

बंगाल मिरर, एस सिंह, आससनसोल : कोयला तस्करी मामले में फरार विनय मिश्रा के भाई बिकास मिश्रा की आसनसोल कोर्ट में लगातार तीन बार जमानत खारिज हुई थी। शनिवार को  बिकाश मिश्रा को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया। सीबीआई अधिकारी बीमार बिकास को गोद में उठाकर कोर्ट आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में ले जाया जाएगा।

CBI कोर्ट बिकास मिश्रा


केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बिनॉय मिश्रा के भाई बिकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया था, उसकी जमानत खारिज करते हुए न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने कहा था कि बिकास मिश्रा के ठीक होने के दिन उन्हें अदालत में पेश होना होगा।लेकिन उस आदेश के 24 घंटे के भीतर शनिवार शाम छह बजे के बाद सीबीआई आनन-फानन में बीमार बिकाश को कोलकाता के निजाम पैलेस से सीधे आसनसोल कोर्ट ले आई. सीबीआई कोर्ट शनिवार और रविवार को नियमानुसार बंद रहता है। इसलिए आज शाम आसनसोल कोर्ट के सीजीएम प्रभारी चतुर्थ न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित भट्टाचार्य की अदालत में सुनवाई हुई.लेकिन बिकाश मिश्रा की तबीयत इतनी खराब थी कि वह कार से उतर कर कोर्ट तक नहीं जा सके। सीबीआई का एक अधिकारी उसे गोद में उठाकर कोर्ट ले गया।


करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के दौरान केंद्रीय खुफिया एजेंसी के वकील राकेश कुमार ने न्यायाधीश से जमानत न देने की अपील करते हुए सीबीआई हिरासत की मांग की. सीबीआई के वकील के एक सवाल के जवाब में बिकाश मिश्रा के वकील सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि मुवक्किल बहुत बीमार है। उन्हें कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उसे जमानत दी जानी चाहिए।


दोनों पक्षों के बीच लंबे सवाल-जवाब सत्र के बाद, न्यायाधीश बिकाश मिश्रा ने शनिवार को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया। जज ने निर्देश दिया कि यह सीबीआई कोर्ट का मामला है। इसलिए बिकाश ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया और दो दिन जेल का आदेश दिया। साथ ही जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इन दो दिनों तक जेल में उनके साथ ठीक से व्यवहार हो.
गौरतलब है कि , ईडी ने 16 मार्च को बिकास मिश्रा को दिल्ली से मवेशी और कोयला तस्करी के मामलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन आसनसोल की एक सीबीआई अदालत ने उनकी बिगड़ती शारीरिक स्थिति के कारण एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल अप्रैल में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी।

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News Editor

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