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Asansol NDPS कोर्ट में पहली सजा, गांजा तस्करी में पप्पू, सुबेतारा को  10 साल कारावास, एक लाख  जुर्माना

बंगाल मिरर, आसनसोल : आसनसोल जिला कोर्ट स्थित एडीजे तृतीय कोर्ट में कुल्टी थाना की सत्रवाद संख्या 319/2022 से जुड़े गांजा तस्करी के मामले में दोषी करार होने वाले 2 आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को गुरुवार को दस साल की सश्रम कारावास समेत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। ज्ञात हो कि पश्चिम बर्दवान जिला के आसनसोल जिला कोर्ट में पहली बार एनडीपीएस एक्ट के तहत इस सजा का एलान किया गया है। उक्त मामले में कोर्ट के स्तर से दोषियों को मंगलवार को ही दोषी करार कर दिया गया था। हालांकि गुरुवार को उन्हें सजा दी गई।

मामले पर आसनसोल जिला कोर्ट के सीनियर वकील सह एनडीपीएस के लोक अभियोजन पक्ष के वकील सोमनाथ चट्टराज ने वकालत की। बताया जाता है कि उक्त मामले को लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मंगलवार को ही इन दोनों आरोपितों को दोषी ठहराया गया था। मामले पर आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद से ही वे न्यायिक हिरासत में बंद थे। इस मामले में अदालत में 8 लोगों की गवाही भी हुई। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आसनसोल जिला कोर्ट स्थित एडीजे तृतीय कोर्ट ने आरोपी पप्पू अंसारी तथा उसकी पत्नी सुबेतरा खातून को दोषी पाया। गुरुवार को उनकी सजा मुकर्रर कर दी गई।

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News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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