Jitendra Tiwari को न बेल न पीसी

बंगाल मिरर, एस सिंह,  आसनसोल : कंबल कांड में जितेन्द्र तिवारी ( Jitendra Tiwari )  को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। जहां सुनवाई पूरी होने के बाद जज ने जहां जमानत देने से इंकार कर दिया वहीं पुलिस द्वारा फिर से रिमांड के लिए दी गई अर्जी को भी खारिज कर दिया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस ने जितेन्द्र तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि कल ही जितेन्द्र तिवारी को एक दिन की रिमांड पर भेजा गया था।

गौरतलब है कि आसनसोल के आरके डंगाल में कंबल वितरण के दौरान हुई भगदड़ में 14 दिसंबर 2022 को तीन व्यक्तियों की मौत हुई थी। इस मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने भाजपा पार्षद चैताली तिवारी, आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें से जितेन्द्र तिवारी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था । वहीं अन्य आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उच्चतम न्यायलय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस आदेश का हवाला देते हुए आसनसोल कोर्ट में जितेन्द्र तिवारी की जमानत की भी अर्जी दी गई। लेकिन न्यायधीश ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया।

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वहीं आठ दिनों की पुलिस रिमांड में भेजे गये जितेन्द्र तिवारी की वह अवधि भी समाप्त होने पर आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब सभी की निगाहें कोर्ट की ओर टिकी हुई है।  उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। वहीं उनके युवा समर्थक जमानत न मिलने पर रिहाई के लिए आन्दोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। आज उस मामले में जितेंद्र तिवारी की जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फिर से अदालत में सुनवाई हुई। 

 इस मामले में मुख्य आरोपित चैताली तिवारी, अन्य आरोपित पार्षद गौरव गुप्ता तथा भाजपा युवा नेता तेज प्रताप सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि उन्हें जांच में सहयोग का निर्देश दिया गया है। अब जितेन्द्र तिवारी को राहत मिलती है या नहीं इसका फैसला सोमवार को होगा।

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