पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: शहरी विकास के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
बंगाल मिरर, आसनसोल: पश्चिम बंगाल सरकार के नगर विकास एवं नगर पालिका कार्य विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, शासन और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव खलील अहमद द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य नगर निकायों (ULBs) की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
यह निर्णय 2 जून 2026 को माननीय नगर पालिका मामलों के मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय वेबिनार के बाद लिया गया है।













**कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष जोर**
* **स्रोत पर पृथक्करण (Source Segregation):** अब सभी घरों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके ‘निर्मल बंधु’ और ‘निर्मल साथी’ कर्मियों को देना होगा। सात दिनों के जागरूकता अभियान के बाद, नियमों का पालन न करने वाले घरों से कचरा नहीं उठाया जाएगा।
* **सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी:** सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कूड़ा फैलाने के खिलाफ 3 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
* **प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सख्ती:** 1 सितंबर 2026 से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
### **अधिकारियों की फील्ड में मौजूदगी और बायोमेट्रिक उपस्थिति**
* **मॉर्निंग मॉनिटरिंग:** स्वच्छता सेवाओं की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सुबह 6:00 बजे से फील्ड में रहना होगा और जियो-टैग्ड तस्वीरें साझा करनी होंगी।
* **बायोमेट्रिक हाजिरी:** 1 अगस्त 2026 से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। सुबह 10:15 के बाद आने पर देरी मानी जाएगी और लगातार 3 दिन देरी से आने पर एक दिन का वेतन काटा जा सकता है।
### **शहरी बुनियादी ढांचा और सुरक्षा**
* **सार्वजनिक शौचालय:** पर्यटन स्थलों, मंदिरों और वन क्षेत्रों में 20 जून 2026 तक ‘एस्पिरेशनल पब्लिक टॉयलेट’ (डायपर बदलने की सुविधा युक्त) विकसित किए जाएंगे।
* **पार्किंग प्रबंधन:** सड़कों पर केवल एक तरफ पार्किंग की अनुमति होगी। अनधिकृत पार्किंग शुल्क वसूली को रोकने के लिए वर्दीधारी कर्मी ही शुल्क लेंगे और ऑनलाइन भुगतान तंत्र भी शुरू किया जाएगा।
* **अवैध निर्माण और अतिक्रमण:** फुटपाथ और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साथ ही, बिना फायर लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस के चल रही व्यावसायिक इमारतों के खिलाफ साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।
### **अन्य महत्वपूर्ण निर्देश**
* **जल निकायों का संरक्षण:** तालाबों और जलाशयों के अवैध भराव को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है।
* **बिजली सुरक्षा:** मानसून के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए बिजली विभाग के साथ मिलकर असुरक्षित तारों और वाटरलॉगिंग वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर उन्हें ठीक किया जाएगा।
* **होर्डिंग्स:** सभी अनधिकृत और पुराने चुनावी होर्डिंग्स को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है।
> **मुख्य समय सीमा (Deadlines):**
> * **20 जून 2026:** शौचालय निर्माण की सूची, रिक्त पदों का विवरण और मंदिर के फूलों के कचरे के प्रबंधन की योजना जमा करने की अंतिम तिथि।
> * **1 अगस्त 2026:** बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का क्रियान्वयन।
> * **1 सितंबर 2026:** कचरा प्रबंधन नियमों और प्लास्टिक प्रतिबंध के लिए जुर्माने की शुरुआत।
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सरकार के इन कड़े कदमों का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के शहरों को स्वच्छ, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना है।

