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ASANSOL

Asansol जेल में ही  बीतेगी अनुब्रत मंडल की दुर्गापूजा

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल: ( Anubrata Mondal In Asansol Special Correctional Home ) गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को सीबीआई की विशेष अदालत ने फिर जेल हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। आसनसोल में सीबीआई की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने बुधवार को अनुब्रत की जमानत याचिका फिर से खारिज कर दी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। संभावना है कि छु्ट्टियों के कारण अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।। यानि  इस बार अनुब्रत की दुर्गा पूजा आसनसोल विशेष सुधार गृह (जेल) में ही कटेगी।

बुधवार को वकील संदीपन गंगोपाध्याय और वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने अपने मुवक्किल अनुब्रत के लिए जमानत के लिए आवेदन किया। उनका तर्क था कि गौ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी की जमानत दे दी गई है। कोई 32 दिन जेल में रहा तो कोई 33 दिन। बिना जेल हिरासत के किसी को जमानत नहीं दी गई है। अनुब्रत के वकीलों ने कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि गौ तस्करी मामले के मुख्य आरोपी इनामुल हक, बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार, इनामुल की पत्नी रशीदा बीबी, बिकाश मिश्रा, शेख अब्दुल लतीफ, अनारुल शेख, तान्या सान्याल, बादल सान्याल को जमानत दे दी गई है। वकीलों के मुताबिक, ”भारत से बांग्लादेश में गायों की तस्करी के आरोपियों को जमानत मिल गई है. और जिस पर बीरभूम से मुर्शिदाबाद गाय ले जाने का आरोप है वह जेल में है!

उसके बाद उन्होंने अनुब्रत की शारीरिक स्थिति का हवाला देते हुए जमानत के लिए आवेदन किया। अनुब्रत के वकीलों ने सवाल किया कि सुधार गृह में शौचालयों की स्थिति खराब थी। अनुब्रत का खाना-पीना भी ठीक नहीं चल रहा है। 65 वर्षीय अनुव्रत की तबीयत और बिगड़ने के लिए यह स्थिति काफी है।

उधर, सीबीआई के वकील राकेश कुमार ने कहा, ‘दो स्वैच्छिक संगठनों के जरिए काफी पैसे का लेन-देन किया गया। बैंक के जरिए काफी पैसा ट्रांसफर किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम पर कई कॉलेज खुल गए हैं। इस राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ है।” सभी पहलुओं पर विचार करें। इसके अलावा, सीबीआई ने अनुब्रत की जमानत का विरोध करने वाले प्रभुत्व-सिद्धांत को फिर से पेश किया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि अनुव्रत इतना प्रभावशाली है कि अगर वह बाहर आता है, तो वह विभिन्न तरीकों से जांच में समस्या पैदा कर सकता है। जज ने दोनों पक्षों के सवाल-जवाब के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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