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1 अप्रैल से बदलने वाले हैं ये 10 नियम, जानिये क्या है खास

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : भारत में 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन माना जाता है। आयकर जमा करने के अलावा कई तरह की टैक्स बचत प्रक्रिया को पूरा करने का भी यह अंतिम दिन होता है। इस साल 31 मार्च को एलटीसी स्कीम के तहत खरीदारी और उसका बिल जमा करने की प्रक्रिया पूरी होनी वाली है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कुछ योजनाओं में बदलाव होने जा रहे हैं। इस बार उपभोक्ताओं को पैन-आधार लिंक, एलटीसी स्कीम के तहत खरीदारी, संशोधित विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स बचत की प्रक्रिया पूरी करना, विवाद से विश्वास, फेस्टिवल एडवांस जैसी स्कीम के लाभ लेने से सम्बंधित कार्यों को 31 मार्च या उससे पहले पूरा करना होगा।

पैन-आधार लिंक करवाने की अंतिम तारीख

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। इससे पूर्व इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया था। पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर उपयोगकर्ता का पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।

एलटीसी बिल पर छूट का मौका

पिछले साल सरकार ने एलटीसी बिल पर टैक्स छूट की पेशकश की थी। इसके तहत कर्मचारियों को 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी वाली सेवा-खरीदारी पर छूट राशि का तीन गुना खर्च करना है। इसके लिए एलटीसी का बिल दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च है।

  1. प्री-फाइल्ड ITR फॉर्म

1 अप्रैल 2021 से आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को थोड़ा और आसान बनाया जाएगा। एकल करदाताओं को 1 अप्रैल से पहले से भरे हुए ITR फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो जाएगा।

  1. निवेश प्रक्रिया पूरी करें

बीमा पॉलिसी, ईएलएसएस, आवास और शिक्षा ऋण एवं पीपीएफ समेत टैक्स छूट मिलने वाले अन्य सभी विकल्पों में निवेश की प्रक्रिया मार्च खत्म होने के पहले पूरी करनी होगी। इसके बाद चालू वित्त वर्ष के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे।

  1. बिना ब्याज के अग्रिम पाने का अवसर

सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार ने पिछले साल विशेष त्योहारी अग्रिम की पेशकश की थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारी 10 हजार रुपये तक का अग्रिम बिना ब्याज के ले सकते हैं। इसे 10 बराबर किस्तों में चुकाना है। 31 मार्च के पहले आवेदन कर इसका फायदा उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

पहला घर खरीदने या बनवाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाभ रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के मार्च 31 तक आवेदन कर सकते हैं।

दोहरे कराधान से बचाव

कोरोना की वजह से मार्च से मई तक भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहीं। ऐसे में कई विदेशी नागरिक भारत में फंस गए। नियमों के मुताबिक इस स्थिति में भारत के साथ उनकों मूल देश में भी टैक्स देना होगा। हालांकि, भारत सरकार ने दोहरे कराधान से बचाव के लिए स्वघोषणा की सुविधा दी है। 31 मार्च से पहले ऐसा करने पर दोहरे कराधान से बच सकते हैं।

ITR फाइल करने से छूट

1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को अब आईटीआर भरने से छूट दी गई है। हालांकि ये छूट उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट (एफडी) से हासिल होने वाले ब्याज पर निर्भर हैं।

आपात कर्ज योजना

बीते वर्ष केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत व्यापारियों के लिए गारंटी रहित कर्ज सुविधा (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की थी। यह योजना 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगी। इससे पहले आवेदन करने वाले ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विवाद से विश्वास योजना

सरकार ने करदाताओं के कर विवाद को सुलझाने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है। इस योजना के तहत 31 मार्च तक ही आवेदन कर सकते हैं।

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