Indian Bank ने 32 लाख रुपये का ऋण नहीं चुकाने पर मकान पर लिया कब्जा
बंगाल मिरर, आसनसोल, 24 जून 2026: इंडियन बैंक ने लंबे समय से बकाया ऋण की वसूली के लिए बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊषाग्राम के नातुनपल्ली स्थित सायन ऑटो सेंटर के मालिक तापस आचार्जी की संपत्ति का भौतिक कब्जा (Physical Possession) ले लिया।जानकारी के अनुसार, श्री तापस आचार्जी एवं श्रीमती मुनमुन आचार्जी के नाम संचालित सायन ऑटो सेंटर को वर्ष 2016 में व्यवसाय के लिए इंडियन बैंक की अपकार गार्डन शाखा से लगभग 32 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था। ऋण की नियमित अदायगी नहीं होने के कारण उक्त खाता 25 दिसंबर 2018 को एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित कर दिया गया।बैंक अधिकारियों के अनुसार, कई बार नोटिस दिए जाने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने पश्चिम बर्धमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की।














इस संबंध में मिस्क केस संख्या SRF/DM/396/2020 में पारित आदेश दिनांक 15 मई 2025 के अनुपालन में 24 जून 2026 को संपत्ति का भौतिक कब्जा लिया गया।उक्त संपत्ति का पता वार्ड संख्या-36, नवीन पल्ली (नातुनपल्ली), मोहिशिला, आसनसोल नगर निगम क्षेत्र, थाना-आसनसोल साउथ बताया गया है।इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रवीण कुमार एवं ब्रिज किशोर प्रसाद ने बताया कि बैंक द्वारा सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत यह कार्रवाई की गई है।कार्रवाई के दौरान बैंक के आसनसोल जोनल कार्यालय के जोनल हेड अनिर्बान दत्ता के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई।
मौके पर आसनसोल साउथ थाना की पुलिस, कार्यपालक दंडाधिकारी (मैजिस्ट्रेट) बीरेन्द्र अधिकारी, अधिवक्ता संग्राम सिंह तथा बैंक द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंसी एसएसजी एसोसिएट्स की टीम मौजूद रही।भौतिक कब्जा की कार्रवाई को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में राजीव बनर्जी, श्रेया राहा, बिप्लब भट्टाचार्य, दिनेश सेन, शुभंकर लाहिड़ी सहित एसएसजी एसोसिएट्स की पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।बैंक अधिकारियों ने संकेत दिया कि अब सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति की नीलामी अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ताकि बकाया ऋण की वसूली सुनिश्चित की जा सके।


