Indian Bank ने सरफेसी एक्ट के तहत आदिनाथ राइस मिल की संपत्ति का लिया कब्जा
बंगाल मिरर, एस सिंह , पूर्व बर्धमान:इंडियन बैंक की ओर से सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(4) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋण खाता संख्या 4718175412 से संबंधित संपत्ति का कब्जा लिया गया। यह कार्रवाई 2 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच पूरी की गई।यह मामला एम/एस आदिनाथ राइस मिल से जुड़ा है, जिसके साझेदार रोहित चटर्जी और ब्रतिश चटर्जी (दोनों दिनबंधु चटर्जी के पुत्र) हैं। राइस मिल का व्यावसायिक पता ग्राम मझेरग्राम, थाना मोंटेश्वर, जिला पूर्व बर्धमान है।इंडियन बैंक ने जिस संपत्ति का कब्जा लिया, उसमें मझेरग्राम ग्राम पंचायत अंतर्गत 1.42 एकड़ क्षेत्रफल में फैली राइस मिल की जमीन और उस पर निर्मित फैक्ट्री भवन शामिल है।














भूमि विवरण के अनुसार यह संपत्ति मौजा मझेरग्राम, जे.एल. नंबर 133, एल.आर. प्लॉट नंबर 4554, एल.आर. खाता नंबर 3053 में दर्ज है। संपत्ति के चारों ओर उत्तर में अन्य की कृषि भूमि, दक्षिण में डीवीसी कैनाल, पूर्व में अन्य की कृषि भूमि और पश्चिम में मोंटेश्वर से सतगाछिया जाने वाली सड़क स्थित है।यह कार्रवाई इंडियन बैंक, सतगाछिया शाखा के अधिकृत अधिकारी एवं चीफ मैनेजर रैंक के श्री स्वपन कुमार जना के नेतृत्व में की गई।
कार्रवाई आसनसोल जोनल ऑफिस के अंतर्गत संपन्न हुई। मौके पर बैंक के सीनियर मैनेजर रोहित कुमार, रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित थे।न्यायालय के आदेश के तहत आधिकारिक रिसीवर के रूप में अधिवक्ता सौरव कुमार पाल मौजूद रहे। यह कार्रवाई एसीजेएम, कालना, पूर्व बर्धमान के आदेश दिनांक 15 जनवरी 2025 के तहत (मिस केस नंबर 325/2025) की गई।बैंक सूत्रों के अनुसार, यह कदम बकाया ऋण की वसूली के उद्देश्य से सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उठाया गया है।

