Indian Bank से 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी में दो गिरफ्तार
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल/रघुनाथपुर। पुरुलिया जिले के पारा थाना क्षेत्र के अनारा निवासी बाबूलाल अग्रवाल और उत्सव चक्रवर्ती को इंडियन बैंक की झापड़ा शाखा से 65 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पारा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुरुवार को दोनों आरोपियों को रघुनाथपुर के एसीजेएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में रघुनाथपुर जेल भेजने का निर्देश दिया।मामले के संबंध में इंडियन बैंक के डीजीएम अनिर्बान दत्ता के निर्देश पर बैंक के मुख्य प्रबंधक (Chief Manager) प्रवीण कुमार ने 11 मई 2026 को पारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।














प्राथमिकी के अनुसार वर्ष 2018 में अनारा निवासी स्वप्न चक्रवर्ती और बाबूलाल अग्रवाल ने एक पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से अपनी जमीन इंडियन बैंक की झापड़ा शाखा में गिरवी रखकर 65 लाख रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था। ऋण प्राप्त करने के लिए जमीन के मूल दस्तावेज बैंक में जमा किए गए थे।आरोप है कि इसके बाद दोनों ने कथित रूप से बैंक को बिना जानकारी दिए भूमि कार्यालय से उसी जमीन का दूसरा दस्तावेज प्राप्त कर लिया और वर्ष 2020 में बैंक के पास गिरवी रखी गई जमीन को बेच दिया। बैंक को इस लेन-देन की कोई सूचना नहीं दी गई।
वर्ष 2021 में जब उक्त ऋण खाता एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित हुआ, तब बैंक को कथित धोखाधड़ी की जानकारी मिली। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बैंक को अंधेरे में रखकर गिरवी जमीन बेच दी और 65 लाख रुपये के ऋण की अदायगी नहीं की।पुलिस के अनुसार, उक्त पार्टनरशिप फर्म में स्वप्न चक्रवर्ती के पुत्र उत्सव चक्रवर्ती तथा बाबूलाल अग्रवाल की पत्नी कृष्णा देवी अग्रवाल भी साझेदार हैं। स्वप्न चक्रवर्ती का निधन हो चुका है, जबकि कृष्णा देवी अग्रवाल फिलहाल फरार बताई जा रही हैं।मामले में बैंक की ओर से रिकवरी एजेंट राजीव बनर्जी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, अदालत में आरोपियों की जमानत का विरोध करने में वरिष्ठ अधिवक्ता संग्राम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


