West Bengal

TET मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 हजार शिक्षकों सूची मांगी, होगी जांच कौन योग्य-कौन अयोग्य

बंगाल मिरर, कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ( Calcutta High Court) ने 2014 प्राइमरी टीईटी ( Primary TET) के आधार पर भर्ती किए गए लोगों की पूरी भर्ती सूची तलब की है. गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका की तीखी आलोचना की। नौकरी चाहने वालों की सूची के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘अगर सूची नहीं देंगे  तो मैं पता लगा लूंगा.

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2018 में उत्तर दिनाजपुर निवासी स्वदेश दास को एक प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिल गई। लेकिन नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद प्राथमिक शिक्षक मंडल ने देखा कि शिक्षक के पास आवश्यक योग्यता नहीं है। इस वजह से बोर्ड ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इस बीच, बर्खास्त व्यक्ति ने बोर्ड के फैसले को चुनौती देते हुए मामला दर्ज कराया। स्वदेशबाबू का दावा हैं? कि उनके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। लेकिन उनके जैसे उत्तर दिनाजपुर जिले में 13 और ऐसे नौकरी करने वाले हैं? जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। वे मौजूदा स्थिति में कैसे काम कर रहे हैं? उसे क्यों निष्कासित किया गया?

शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई थी. इससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभिजीत गांगुली की अदालत में हुई थी. उन्होंने इसे एक बड़े जनहित याचिका के रूप में संदर्भित किया। यह मामला उसी दिन कार्यवाहक न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अदालत में आया। वकील शुभ्रप्रकाश लाहिड़ी ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कहा कि अगर किसी जिले में ऐसा होता तो पूरे राज्य में ऐसे नौकरी पाने वालों की संख्या कितनी होगी! उन्होंने दावा किया कि पूरी प्रक्रिया में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।


इस संदर्भ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सरकार की ओर से जानना चाहते हैं कि 2014 की प्रारंभिक टीईटी में अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी. लोक अभियोजक ने कहा कि लगभग 12 लाख उम्मीदवार थे। इनमें से 15 हजार को नौकरी मिली। उसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश उस सूची को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “मैं देखूंगा कि कौन योग्य है और कौन नहीं।” लेकिन वह बोर्ड द्वारा दी गई सूची से खुश नहीं हैं।


क्योंकि इस दिन बोर्ड की ओर से केवल 15 हजार नामों का उल्लेख किया है, इसलिए इतने सारे नौकरी चाहने वालों का रोल नंबर और पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। उनका कहना था कि बहुत दिक्कत होती है। बोर्ड की देरी से जस्टिस बिंदल नाराज हो गए। उन्होंने साफ किया, ”बोर्ड लिस्ट दे तो बेहतर है, नहीं तो कोर्ट लिस्ट ढूंढ लेगा.” वादी के वकील ने आरोप लगाया कि आवश्यक योग्यता न होने के बावजूद कई लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 22 सितंबर तक पूरी सूची हाईकोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया।

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News Editor

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